गुजरात में अब सिर्फ 8 नगर निगमों में रात का कर्फ्यू

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 09-07-2021
गुजरात में अब सिर्फ 8 नगर निगमों में रात का कर्फ्यू
गुजरात में अब सिर्फ 8 नगर निगमों में रात का कर्फ्यू

 

गांधीनगर. गुजरात सरकार ने गुरुवार को 18 प्रमुख शहरों में से 10 में कोविड के प्रतिबंधों में और ढील दी, जिसमें अब केवल आठ नगर निगमों में रात का कर्फ्यू है. इसने व्यापार बिरादरी के लिए 31 जुलाई तक वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है.

सरकार ने शेष आठ नगर निगमों में रात नौ बजे तक कारोबार चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है. लेकिन उनके सभी कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक टीका लगवाना होगा. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोविड पर कोर कमेटी की एक बैठक में 10 और शहरों को रात के कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों से छूट देने का निर्णय लिया गया, जो अब केवल अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए जाएंगे.

भुज, मोरबी, पाटन, मेहसाणा, भरूच, नवसारी, वलसाड, अंकलेश्वर और वापी जैसे शहरों में प्रतिबंध हटा लिया गया है. जिन आठ शहरों में रात का कर्फ्यू रहता है, वहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कारोबार चल सकता है.

और धार्मिक और सामाजिक स्थानों पर लगे प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं. इसके अलावा, अधिकतम 150 लोगों को विवाह समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले 100 लोग थे. अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में अधिकतम 40 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.

बगीचे और पार्क के कैमरे रात नौ बजे तक खुले रहते हैं. और राज्य बस सेवाओं को 75 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई है. उन्हें कर्फ्यू के घंटों के दौरान भी काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक 31 जुलाई तक मिलनी है.

होटल और रेस्तरां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चल सकते हैं. 60 प्रतिशत क्षमता पर भोजनालयों को भी रात 9 बजे तक काम जारी रखने की अनुमति दी गई है. टेकअवे भोजन और होम डिलीवरी के लिए, समय को बढ़ाकर रात 12 बजे कर दिया गया है.

सभी पुस्तकालयों और उद्यानों को भी 60 प्रतिशत क्षमता पर खुला रखना जारी रखा गया है. सरकार ने आयोजन स्थल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राजनीतिक या सामाजिक समारोहों को अधिकतम 200 करने की अनुमति देना जारी रखा है.

इसी तरह, धार्मिक पूजा स्थलों को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. ताजा फैसला 10 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रभावी रहेगा.