ईडी रिमांड के बाद मंत्री नवाब मलिक को भेजे गए न्यायिक हिरासत में

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 07-03-2022
ईडी रिमांड के बाद मंत्री नवाब मलिक को भेजे गए न्यायिक हिरासत में
ईडी रिमांड के बाद मंत्री नवाब मलिक को भेजे गए न्यायिक हिरासत में

 

मुंबई. पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को करीब 20 साल पहले के एक संदिग्ध जमीन सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.


23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए मलिक को विशेष पीएमएलए न्यायाधीश आर. एस. रोकड़े के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि पिछले 12 दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ अपनी विस्तारित हिरासत के बाद उनकी हिरासत की अवधि रविवार को समाप्त हो गई थी.

पिछली सुनवाई में, ईडी ने विशेष अदालत को सूचित किया था कि मलिक ने कथित तौर पर केवल 5 लाख रुपये लिए थे - न कि 55 लाख रुपये - जैसा कि पहले कहा गया था - जो हसीना पार्कर को 1999-2005 के बीच कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में एक संपत्ति सौदे के लिए भुगतान की गई राशि थी.

विशेष न्यायाधीश ने मलिक की हिरासत बढ़ा दी क्योंकि ईडी ने तर्क दिया कि वे मंत्री से पूछताछ नहीं कर सके हैं, क्योंकि वह बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे.

ईडी ने फरवरी में फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के परिजनों के घरों पर छापा मारा था, जिसमें उसकी मृत बहन हसीना पार्कर भी शामिल थी और कथित धन शोधन मामले में उसके भतीजे अलीशाह पार्कर से पूछताछ की गई थी.

अन्य बातों के अलावा, ईडी ने तर्क दिया है कि मलिक कथित तौर पर दाऊद के गिरोह के सदस्यों के साथ मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने की साजिश में शामिल रहे हैं, जिसका वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपये है. इसलिए पीएमएलए मामले में केंद्रीय एजेंसी जांच में जुटी है.

बाद में, मलिक ने ईडी द्वारा अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की थी.


उन्होंने दलील दी कि ईडी ने पहले 23 फरवरी की तड़के उन्हें घर से हिरासत में लेकर और फिर एजेंसी के कार्यालय में समन देकर पीएमएलए और सीआरपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया है.

मलिक ने माफिया के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया और तर्क दिया कि पीएमएलए को कथित अपराध के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जो 20 साल पहले का मामला है, जब यह अधिनियम मौजूद ही नहीं था.

उनकी गिरफ्तारी के बाद, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मलिक के तत्काल इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है.

एमवीए ने यह पूछकर पलटवार किया कि क्या अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बदनामी के बाद गिरफ्तार होने के बाद केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने पद छोड़ दिया था? गठबंधन ने कहा कि इसलिए मलिक को अपना कैबिनेट पद छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है.