मलाली मस्जिद विवादः अदालत 17 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 28-09-2022
मलाली मस्जिद विवादः अदालत 17 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला
मलाली मस्जिद विवादः अदालत 17 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला

 

मेंगलुरु. मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही यहां की एक अदालत ने अपना फैसला 17 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर थी. इसी विवाद को लेकर यहां दायर की गई है.

हिंदू कार्यकर्ताओं का तर्क है कि एक मंदिर जैसी संरचना के अवशेष तब मिले थे, जब इस साल अप्रैल में पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा था. जैसे ही यह खबर फैली, स्थानीय लोग और अन्य कार्यकर्ता 21 अप्रैल को घटनास्थल पर जमा हो गए. पुलिस ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया.

तीसरी अतिरिक्त दीवानी अदालत एक कार्यकर्ता टीए धनंजय और पांच अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने मस्जिद के अंदर एक हिंदू मंदिर जैसी संरचना पाए जाने के बाद जांच की मांग की है.

मस्जिद के वकील ने तर्क दिया था कि मामला वक्फ से संबंधित अदालत के अंतर्गत आता है, क्योंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. उन्होंने याचिका खारिज करने की मांग की थी. मस्जिद दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तालुक में गंजीमठ ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित है.