नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
आज सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन किया था. तुषार मेहता ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. राज्य सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 19 अप्रैल को हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए इन शहरों में लॉकडाउन लगाना जरूरी है. हाईकोर्ट के इसी आदेश को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.