2 साल से जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 09-09-2022
2 साल से जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सषत्र सुप्रीम कोर्ट से जमानत
2 साल से जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सषत्र सुप्रीम कोर्ट से जमानत

 

आवाज द वॉयस /नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी.उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2020में एक दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या को कवर करने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था. बाद में कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

एससी ने कहा कि कप्पन को केरल में अपने मूल स्थान पर जाने से पहले दिल्ली में रहकर छह सप्ताह तक स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करानी होगी.सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कप्पन की रिहाई के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि वह सितंबर 2020 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक बैठक में मौजूद हुए थे.

इस दौरान निर्णय लिया गया कि वे दंगे के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के लोगों को उकसाएंगे.”उन्होंने यह भी कहा कि कप्पन और उनके सह-आरोपी हाथरस में अशांति पैदा करने और दलित आबादी के बीच साहित्य वितरित करने के लिए जा रहे थे. उन्होंने कहा, दंगों को कैसे भड़काना है, इस पर एक टूलकिट था.

कोर्ट ने जवाब में कथित तौर पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है.इस हफ्ते की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) का थिंक टैंक है और गिरफ्तार किए गए दो पीएफआई हिट स्क्वॉड सदस्यों में से एक को सलाह भी दी थी.