जियो-फेसबुक सौदा: न्यायालय ने 30 लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ रिलायंस की याचिका की खारिज

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-12-2025
Jio-Facebook deal: Court dismisses Reliance's plea against Rs 30 lakh fine
Jio-Facebook deal: Court dismisses Reliance's plea against Rs 30 lakh fine

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के एक फैसले के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
 
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजार को तुरंत स्पष्टीकरण नहीं देने पर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के जुर्माने को बरकरार रखा था।
 
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जियो-फेसबुक सौदे पर शेयर बाजार को तुरंत स्पष्टीकरण नहीं देने के लिए आरआईएल और सावित्री पारेख एवं के. सेथुरमन पर कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसका खुलासा मीडिया की खबरों के माध्यम से हुआ था।
 
सेबी के इस जुर्माने को दो मई 2025 को एसएटी ने बरकरार रखा था।
 
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसएटी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रभावी रूप से सेबी के निष्कर्षों की पुष्टि की कि आरआईएल और उसके अनुपालन अधिकारी हिस्सेदारी बिक्री के संबंध में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) का तुरंत खुलासा करने में विफल रहे।