नई दिल्ली. भारत सरकार ने प्रो. इकबाल हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संपत्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है. जामिया मिलिया इस्लामिया ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है.
वह कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971के तहत अधिकारी के तौर पर संपत्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी पालन करेंगे. सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जे की बेदखली) अधिनियम के तहत, वह बेदखली के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के खिलाफ एक अर्ध-न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.
गवाहों को सम्मन भेजना, नोटिस जारी करना, कार्यवाही पर कड़ी नजर रखना और इन कार्यवाही और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में आदेश जारी करना उनके कर्तव्यों में सम्मिलित है. वह संपत्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में दायर अपीलों को भी देखेंगे और उन पर कड़ी नजर रखेंगे.