सीएए नियम बनाने में अभी और लगेगा समय

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 27-07-2021
सीएए नियम बनाने में अभी और लगेगा समय
सीएए नियम बनाने में अभी और लगेगा समय

 

आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम बनाने के लिए 9जनवरी तक विस्तार मांगा है. इसे 2019में संसद द्वारा पारित किया गया था. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी.

वह कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. पूछा गया था कि क्या सरकार सीएए के नियमों को बनाने और अधिसूचित करने की समय सीमा और इस संदर्भ में उठाए गए कदमों से चूक गई हैं.

उन्होंने कहा, “नागरिकता (संशोधन) अधिनियम(सीएए) 12.12.2019को अधिसूचित किया गया है और यह प्रभावी है. राय ने कहा, ‘‘अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019के तहत नियम बनाने के लिए 09.01.2022तक का समय और बढ़ा दें.‘‘

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सताए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की परिकल्पना करता है. इन नियमों को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा मांगा गया यह पांचवां विस्तार है.

संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति या विस्तार की मांग के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए थे.सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है.

इन समुदायों के जो लोग 31दिसंबर, 2014तक भारत आए थे और वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा. उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

संसद द्वारा सीएए पारित होने के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान पुलिस फायरिंग और संबंधित हिंसा में लगभग 100 लोग मारे गए थे.