नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज सभी प्राथमिकी में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यूपी पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को बेमानी माना जाएगा और अब से भंग कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ा जाएगा और जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा. शीर्ष अदालत ने जुबैर को प्राथमिकी के संबंध में 20 हजार रुपये के निजी मुचलके का भुगतान करने का आदेश दिया है.
Order : FIRs in all cases must be clubbed together and handled by one investigating authority.#MohamemdZubair #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) July 20, 2022