इंदौर (मध्य प्रदेश)
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए भीषण कार विस्फोट, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई, के बाद इंदौर के होटल, हॉस्टल, लाउंज और किराए की जगहों पर सख्त जांच शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर की गई।
अतिरिक्त डीसीपी, क्राइम ब्रांच, राजेश ने बताया, “होटल, लाउंज, किराए की जगहों और हॉस्टलों की जांच की गई। कई होटल और लाउंज ने अपने मेहमानों का विवरण नहीं दिया, जबकि कई हॉस्टलों ने अपने किरायेदारों की जानकारी साझा करने से इनकार किया।”
इंदौर पुलिस कमिश्नर ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके तहत होटल मालिकों और मकान मालिकों को अपने मेहमानों और किरायेदारों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
“इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 4 नवंबर 2025 को एक निवारक आदेश जारी किया गया, जिसमें होटल संचालकों और मकान मालिकों को अपने मेहमानों और किरायेदारों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है,” डीसीपी ने कहा।
इसी क्रम में आठ पुलिस थानों में 13 स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। जांच में पाया गया कि कई होटल और लाउंज मालिकों ने अपने मेहमानों की जानकारी नहीं दी, और हॉस्टल तथा किराएदारों के विवरण की भी जानकारी नहीं मिली।
दिल्ली विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है। एजेंसी ने इस मामले की गहन और समन्वित जांच के लिए “समर्पित और व्यापक” टीम गठित की है, जो पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारियों की निगरानी में कार्य करेगी। यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा मामले को एनआईए को सौंपने के एक दिन बाद उठाया गया।
एनआईए की टीम इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की भूमिका और विस्फोट के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।






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