आर्यन खान ड्रग्स मामले में बदल गया जांच अधिकारी

Story by  मंजीत ठाकुर | Published by  [email protected] | Date 26-10-2021
समीर वानखेड़े की जगह कोई और होगा जांच अधिकारी
समीर वानखेड़े की जगह कोई और होगा जांच अधिकारी

 

आवाज- द वॉयस/ एजेंसी/ मुंबई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच के लिए समीर वानखेड़े को जांच से अलग कर सकता है. खबरों के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि एनसीबी मामले की जांच नए अधिकारी को देगा.

खबरें हैं कि मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के खिलाफ सतर्कता के आदेश दिए गए हैं. एक टीवी चैनल ने एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े का मामला सोमवार को एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में उठाया गया. अधिकारियों का मानना था कि चूंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं, ऐसे में उनके लिए मामले की जांच करना सही नहीं है.

सीवीओ ज्ञानेश्वर सिंह के बुधवार को मुंबई के दौरे के बाद एजेंसी अंतिम फैसला लेगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी बदलाव पर विचार कर रहे हैं.

गौरतलब है कि एनसीबी के मुंबई जोनल हेड समीर वानखेड़े, जो सोमवार को क्रूज शिप नारकोटिक्स मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे थे, सोमवार की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे. एक चश्मदीद ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े समेत एजेंसी के कुछ अधिकारियों और अन्य ने क्रूज शिप नारकोटिक्स मामले में आर्यन खान की रिहाई के लिए 25करोड़ रुपये की मांग की थी, इसे देखते हुए वह (समीर वानखेड़े) दिल्ली आए हैं.

अधिकारी ने रविवार को मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को पत्र लिखकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी. उन्होंने कहा कि वे उसे फंसाना चाहते हैं. हालांकि, समीर वानखेड़े को वसूली के संबंध में स्वतंत्र गवाह पर प्रभाकर सईल द्वारा किए गए सनसनीखेज दावे पर दिए गए हलफनामों के मामले में कोई राहत नहीं मिली. अदालत ने कहा कि वह अदालतों को दस्तावेज पर ध्यान देने से रोकने का आदेश जारी नहीं कर सकती.

एनसीबी ने दायर किया हलफनामा

एनसीबी ने विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा कि समीर वानखेड़े और अन्य अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है, लेकिन समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले स्वतंत्र गवाह के खिलाफ प्रभाकर सईल के हलफनामे को लेकर अदालत से कोई राहत नहीं मिली है.

महाराष्ट्र सरकार ने प्रभाकर सईल की जान को खतरा होने का दावा करते हुए उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की है. एनसीबी और समीर वानखेड़े ने आरोपों पर विशेष अदालत में दो अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए.