हिजाब विवाद: बेंगलुरु में धारा 144 लागू, ड्यूटी पर 10,000 पुलिसकर्मी

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 15-03-2022
हिजाब विवाद: बेंगलुरु में धारा 144 लागू, ड्यूटी पर 10,000 पुलिसकर्मी
हिजाब विवाद: बेंगलुरु में धारा 144 लागू, ड्यूटी पर 10,000 पुलिसकर्मी

 

आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
 
कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. वह अब इस मामले में अपने फैसले की घोषणा मंगलवार, 15 मार्च 2022 को करेंगी. कुछ दिनों पहले, मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के मुद्दे पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में तनाव पैदा हो गया था. फैसले से एक दिन पहले सोमवार को बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई और एक हफ्ते का प्रतिबंध लगा दिया गया.
 
इस आदेश के चलते विजयपुरा में स्कूल, पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के अन्य शिक्षण संस्थानों के दरवाजे से 200 मीटर के दायरे में किसी भी सभा और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
 
सूत्रों ने कहा कि शहर भर में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल और सिटी आर्म्ड रिजर्व को भी तैनात किया गया है.उन्होंने कहा कि डीसीपी को सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है.
 
उडुपी जिले की याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश वकीलों के अनुसार हिजाब से संबंधित मामला मंगलवार के लिए क्रमांक 1 के रूप में दर्ज किया गया है और अदालत सुबह 10.30 बजे के बाद अपना फैसला सुना सकती है. इस मुद्दे पर राज्य भर में हिजाब समर्थकों और दक्षिणपंथी संगठनों के बीच हिंसा भड़कने के बाद फरवरी में, भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था.
 
उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश रीतो राज ओष्ठी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल थे, का गठन 9 फरवरी को उडुपी की लड़कियों द्वारा कक्षा में रहने की मांग करने वाली याचिका पर किया गया था. हिजाबी छात्राओं को भी अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. स्कूल यूनिफॉर्म के साथ क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा था.
 
1 जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें कॉलेज के अधिकारियों ने हेडस्कार्फ पहने और कक्षा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया.
 
ऐसा चार दिन बाद हुआ जब उसने प्रिंसिपल से क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी जिसकी इजाजत नहीं मिली. कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा कि तब तक छात्र हेडस्कार्फ पहनकर कैंपस में आती थी,
 
लेकिन अब उन्हें हटाकर कक्षा में प्रवेश करना होगा.
 

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