हिजाब विवादः छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सिर ढकने को ड्रेस के रंग का दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति मांगी

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 17-02-2022
छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सिर ढकने को ड्रेस के रंग का दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति मांगी
छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सिर ढकने को ड्रेस के रंग का दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति मांगी

 

आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है. इस क्रम में मुस्लिम छात्राओं की तरफ से हाई कोर्ट से ड्रेस के रंग का दुपट्टा ओढ़ने की अनुमति मांगी है. इस कल सुनवाई होनी थी. मगर सुनवाई के दौरान व्यवधान पड़ने के कारण इसपर चर्चा नहीं हो सकी.

लाइव लाॅ डाॅट काॅम के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट  ने हिजाब मामले में  बुधवार को राज्य सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन का जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया है. याचिकाकर्ता ने छात्राओं को अपना सिर ढकने के लिए ड्रेस के रंग का दुपट्टा पहनने की अनुमति देने की मांग की है.

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार के अनुसार, कल कुछ तकनीकी कारणों से आवेदन पर विचार नहीं हो सका, इसलिए अब एक उचित आवेदन दिया गया है, जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि छात्राएं अपने सिर को ढकने के लिए ड्रेस के रंग का दुपट्टा पहन सकती हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘ अपने सिर को ढकने के लिए एक ही दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगी, कोई अतिरिक्त पोशाक नहीं होगी. छात्राओं को कक्षा में वापस आने दिया जाए.‘‘ महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादियों की ओर से पेश महाधिवक्ता ने सूचित किया है कि उन्हें आवेदन मिल चुका है. वह इस आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करना चाहते हैं. प्रार्थना की अनुमति है. आपत्ति दर्ज करने के लिए दो दिन का समय दिया जाता है.‘‘