ज्ञानवापी मस्जिद. वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई
आवाज द वॉयस /वाराणसी
ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई वाराणसी की अदालत में आज फिर से शुरू होगी.वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा. उनके अनुसार, मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि यह विचारणीय है.वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है
याचिकाकर्ता महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के अनुसार, 30 मई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई को 4 जुलाई तक हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी थी.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया. कि हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित है.
ज्ञानवापी मस्जिद पर दीवानी वाद के दावों को खारिज करने की मांग करने वाले मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं और यह आज भी जारी रहेगी.
इससे पहले जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी कांप्लेक्स मामले की सुनवाई तय करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार की जाएगी.हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग की खोज की गई है और मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि संरचना मस्जिद के वुजू खाना क्षेत्र में फव्वारे का हिस्सा है.
इस बीच, वाराणसी की एक दीवानी अदालत ने आज मुस्लिम पक्ष से मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले एक अन्य दीवानी मुकदमे पर जवाब दाखिल करने को कहा है.मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडे ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है.
यह मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान ने अपने अगले दोस्त किरण सिंह के माध्यम से दायर किया है. जिन्होंने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा और हिंदू उपासकों को इस बीच मस्जिद परिसर में बिना रुके प्रवेश दिया जाना चाहिए. .