हैदराबाद. तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एआईएमआईएम के एक पूर्व नेता को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. आदिलाबाद नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक अहमद ने 18 दिसंबर, 2020 को आदिलाबाद शहर में एक पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी थी और दो अन्य को घायल कर दिया था.
अदालत ने फारूक को तीन मामलों में दोषी पाया लेकिन दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. हत्या के मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने फारूक को हत्या के प्रयास के लिए सात साल और आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
अदालत ने तीनों मामलों में फारूक पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसने उन्हें उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की भी अनुमति दी.
यह घटना आदिलाबाद शहर के टाटीगुडा इलाके में हुई थी जब फारूक ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सैयद जमीर, अपने भाई सैयद मन्नान और भतीजे सैयद मोहतसिन पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चला दी थीं. आरोपियों ने उन पर भी चाकू से हमला किया.
क्रिकेट खेलने वाले दो गुटों के बीच खींचतान के बाद फारूक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला बोल दिया था. हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दूसरे हाथ में चाकू पकड़े फारूक अपने हथियार से फायर करते नजर आए.
जमीर और मोहतसिन को गोली लगी थी, जबकि मन्नान को चाकू से वार किया गया था. 52 वर्षीय जमीर को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया और कुछ दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.
घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने फारूक को पार्टी से निलंबित कर दिया था.