जम्मू. नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने सभी संबंधितों को सलाह दी है कि वे मेडिकल/डेंटल की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान की यात्रा ना करें.
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
एनएमसी और डीसीआई द्वारा इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक/प्रवासी नागरिक जो पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस या समकक्ष मेडिकल/डेंटल कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, वह एफएमजीई/स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने या शैक्षिक योग्यता के आधार पर भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र नहीं होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने दिसंबर 2018 से पहले या बाद में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के डिग्री कॉलेजों/ संस्थानों में दाखिला लिया था.
एनएमसी और डीसीआई ने कहा, "हालांकि, प्रवासी और उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में मेडिकल/डेंटल डिग्री या उच्च शिक्षा हासिल की है और भारत द्वारा नागरिकता से सम्मानित किया गया है, वे एमएचए से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद एफएमजीई/स्क्रीनिंग टेस्ट या भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र होंगे."