दिल्ली दंगाः अदालत ने छह के खिलाफ तय किए आरोप

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 13-04-2022
दिल्ली दंगाः अदालत ने छह के खिलाफ तय किए आरोप
दिल्ली दंगाः अदालत ने छह के खिलाफ तय किए आरोप

 

आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि यदि रिकॉर्ड पर सामग्री गलत साबित नहीं होती है तो आरोपियों की सजा उचित रूप से संभव है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने सुमित, नरेश उदय सिंह, दर्शन, विनोद कुमार और देवराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 395, 436 और 149 के तहत आरोप तय किए. वहीं आरोपी सुमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 412 के तहत आरोप तय किया गया.

एफआईआर अतीकुल रहमान नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज की गई है. इसमें आरोप लगाया गया कि दंगाइयों ने उसकी फैक्ट्री लूट ली और आग लगा दी. इसके बाद कोर्ट को याकूब नामक एक अन्य व्यक्ति की शिकायत मिली.

इसमें कहा गया कि उसकी टायर की दुकान का ताला खुला हुआ था. उसमें पड़ा सामान उठा कर दुकान के बाहर जला दिया गया. उन्होंने शिकायत में विशेष रूप से कहा कि उनके मकान मालिक ने अपने दो बेटों के साथ उनकी दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी की. शिकायतकर्ता याकूब की दुकान अतीकुल रहमान की फैक्ट्री के आसपास है, इसलिए याकूब की शिकायत को एफआईआर के साथ जोड़ दिया गया.

कहा गया कि शिकायतकर्ता याकूब ने जांच अधिकारी को एक सीडी सौंपी है. इसमें आरोपी सुमित दंगों की घटना में लिप्त नजर आ रहा है. उक्त वीडियो फुटेज में शिकायतकर्ता याकूब के साथ दो पुलिस अधिकारियों ने सभी छह आरोपियों की पहचान की है.

पुलिस अधिकारियों का बयान है कि उन्होंने शिकायतकर्ता याकूब की टायर की दुकान और अतीकुल रहमान की फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली दंगा भड़काने वाली भीड़ में सभी छह आरोपियों को देखा था.