आवाज-द वॉयस / नई दिल्ली
कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या कम होती जा रही है. इसलिए आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली में अब यात्रियों को निजी वाहन मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं होगी.
दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि नया नियम सोमवार से प्रभावी होगा.
दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पकड़े जाने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है.
डीडीएमए ने जारी किया नोटिफिकेशन
डीडीएमए की बैठक के बाद, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी कोविड प्रतिबंध हटा दिए. रात का कर्फ्यू हटा लिया गया है और राजधानी के सभी स्कूलों को अप्रैल से नियमित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है.
शनिवार को 440 मामलों के साथ दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार के साथ प्रतिबंधों में ढील दी गई है. अब पॉजिटिविटी रेट 0.83 प्रतिशत पर आ गया है.