कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा पर सरकार से मांगा जवाब

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 21-08-2021
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा पर सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा पर सरकार से मांगा जवाब

 

आवाज द वाॅयस / वाराणसी

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर देवी-देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की दायर याचिका पर यूपी सरकार, ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांगा है.

एक हिंदू महिला राखी सिंह के नेतृत्व में याचिका में कहा गया कि भक्तों को परिसर के अंदर, देवताओं की पूजा करने का अधिकार है.उनके अधिवक्ताओं, हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने अदालत में तर्क दिया कि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासन में नष्ट कर दिया था.

जैन ने आगे कहा कि प्रतिवादियों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वे वादी के मौलिक धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें, जिसमें मंदिर में भगवान गणेश, भगवान हनुमान, देवी गौरी और नंदी की मूर्तियों को सजाना शामिल है.

उन्होंने अदालत से एक अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का अनुरोध किया, जिसमें प्रतिवादियों को मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.वरिष्ठ सिविल जज जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने आपत्तियों के निराकरण के लिए 10सितंबर की तिथि निर्धारित की है. उन्होंने कहा,

“मौजूदा मामले में, वादी द्वारा यूपी सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है, इसलिए, प्रतिवादी को सुनना आवश्यक है. वादी को तीन दिनों के भीतर प्रतिवादियों पर नोटिस के लिए निवेदन करना चाहिए.

गौरतलब है कि फरवरी 2021में मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की पूजा बहाल करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था. अप्रैल में, अदालत ने मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी. इसके लिए दो मुसलमानों सहित पांच सदस्यीय टीम नियुक्त किया गया था.सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी.