कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ मामले में आरोपी 3 महिलाओं को ज़मानत दी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 29-11-2025
Court grants bail to 3 women accused in Chaitanyanand Saraswati molestation case
Court grants bail to 3 women accused in Chaitanyanand Saraswati molestation case

 

नई दिल्ली

पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े छेड़छाड़ के एक मामले में तीन आरोपियों को ज़मानत दे दी। सरस्वती को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की शिकायत पर दर्ज किया गया है।
 
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अनिमेष कुमार ने उन तीन महिलाओं को ज़मानत दे दी, जिन पर बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दायर की गई थी। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हज़ार रुपये के बेल बॉन्ड पर ज़मानत दी है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था।
 
27 नवंबर को, कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती और तीन महिलाओं सहित 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को चैतन्यानंद सरस्वती और अन्य आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।
 
सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस मामले को कल विचार के लिए रखा है। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के क्लैरिफिकेशन के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने चार्जशीट में इस्तेमाल एक सेक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा था। APP राघव खुराना ने क्लैरिफिकेशन दिया। इसके बाद, कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। चार्जशीट की कॉपी आरोपी के वकील को दी गईं।
सुनवाई के दौरान, चैतन्यानंद सरस्वती तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कस्टडी के दौरान एक ASI ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि वह एक सीनियर सिटिज़न हैं और एक पुलिस ऑफिसर ने उनके साथ मारपीट की।
 
कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी के एक केस में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था। उन्हें 2 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में रहते हुए फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार किया था।
 
दिल्ली पुलिस ने 4 और आरोपियों, हरीश सिंह, भावना, श्वेता और काजल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। यह चार्जशीट भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 75(2), 79, 232, 351(3), 238 (b) वगैरह के तहत फाइल की गई है।
 
इस चार्जशीट में 1077 पेज हैं, और पुलिस ने 43 गवाहों के नाम बताए हैं। इससे पहले, कोर्ट ने किताबें, चश्मा रखने और सीमित खाने की इजाज़त मांगने वाली उनकी एप्लीकेशन को मंज़ूरी दे दी थी। जेल अधिकारियों ने उन्हें सन्यासी चोगा पहनने की इजाज़त दी थी।