पंजाब सलाहकार समिति के रूप में चड्ढा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 12-07-2022
पंजाब सलाहकार समिति के रूप में चड्ढा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती
पंजाब सलाहकार समिति के रूप में चड्ढा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

 

चंडीगढ़.

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार के सलाहकार पैनल का अध्यक्ष बनाए जाने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति अवैध, मनमानी और केंद्र और राज्य सरकारों के गैर-मौजूद कानूनों का प्रयोग है.

इसने यह भी तर्क दिया कि चड्ढा की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति हैं और राज्य विधान सभा का हिस्सा नहीं हैं. विपक्ष द्वारा आलोचना के बीच, भगवंत मान राज्य सरकार ने सोमवार को चड्ढा को जनहित के मामलों पर राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया.

नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सरकार की आलोचना की और मुख्यमंत्री मान पर समिति के माध्यम से चड्ढा को बहुत अधिक शक्ति देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चड्ढा को अध्यक्ष नियुक्त करना उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के समान है.

राजा वारिंग ने एक ट्वीट में कहा, पंजाबियों ने इस बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। ऐसा लगता है कि भगवंत मान जी ने पंजाब सरकार को अनुबंध पर सौंप दिया है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी आप के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस कदम ने 'शो मैनेजर' चड्ढा को औपचारिक रूप से मंच पर ला दिया है.