मुस्लिम दुकानदार को धमकाने के लिए बजरंग दल वर्कर पर केस दर्ज

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 06-11-2021
मुस्लिम दुकानदार को धमकाने के लिए बजरंग दल वर्कर पर केस दर्ज
मुस्लिम दुकानदार को धमकाने के लिए बजरंग दल वर्कर पर केस दर्ज

 

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

वीडियो में आरोपी को एक मुस्लिम दुकानदार को दिवाली के मौके पर बरारी के संत नगर इलाके में बिरयानी की दुकान खोलने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है.

पुलिस ने कहा कि शनिवार को उन्होंने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया. वीडियो में आरोपी बजरंग दल के सदस्य नरेश कुमार सूर्यवंशी के रूप में अपना परिचय देता है.

पुलिस ने कहा कि वीडियो में आरोपी युवक को दुकान के कर्मचारियों को धमकाते हुए सुना जा सकता है कि संत नगर एक हिंदू क्षेत्र है और उन्हें किसी भी त्योहार पर दुकान खोलने की अनुमति नहीं है.

उसके बाद दुकान मालिक और उसके कर्मचारियों ने कुछ ही देर में दुकान बंद कर दी. उन्होंने कहा कि वीडियो गुरुवार रात करीब नौ बजे रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वीडियो का संज्ञान लेने और तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और जानबूझकर किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से काम किया गया) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दुर्भावनापूर्ण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. अधिकारी ने कहा कि आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए जांच की जा रही है.