बंगला वाली मस्जिदः पांचवीं मंजिल को भी मिल गई खोलने की इजाजत

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 02-04-2022
बंगला वाली मस्जिदः पांचवीं मंजिल को भी मिल गई खोलने की इजाजत
बंगला वाली मस्जिदः पांचवीं मंजिल को भी मिल गई खोलने की इजाजत

 

आवाज-द वॉयस/ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमजान के आने वाले इस्लामिक पवित्र महीने के दौरान नमाज के लिए 1 अप्रैल, 2022 को मरकज निजामुद्दीन में मस्जिद परिसर की पांच मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है.

पिछले महीने, 16 मार्च, 2022 को, उच्च न्यायालय ने मस्जिद को समान शर्तों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी थी.

परिसर में कोविड सकारात्मक मुद्दों में वृद्धि के कारण 3 मार्च, 2020 से मरकज को बंद कर दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने रमजान के दौरान पाबंदियों में ढील देने के दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनसे कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के सिद्धांतों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिसर में उपदेश गतिविधियों सहित कोई भी व्याख्यान आयोजित नहीं किया जा सकता है और निर्देश दिया कि केवल नमाज की जा सकती है.

उन्होंने प्रबंधन को प्रत्येक मंजिल पर सीसीटीवी कैमरों से भीड़ पर नजर रखने के निर्देश दिए. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने केंद्र के प्रबंधन से प्रवेश और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे फिर से लगाने को कहा है.

16 मार्च को इबादत करने वालों को बरी करने की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा था, ‘‘ जब वे कहते हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल रखेंगे, तो यह ठीक है.’’

इसे अकीदतमंदों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए. हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस के मुताबिक हर फ्लोर पर 100 से कम लोगों को जाने की इजाजत है.