आवाज- द वॉयस
बाटला हाउस मुठभेड़ मुकदमे में दिल्ली की साकेत अदालत ने आरिज खान को दोषी करार दिया है. गौरतलब है कि बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था. कोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के घटनास्थल पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा.
अब अदालत आरिज खान की सजा पर फैसला 15 मार्च को सुनाएगी.
गौरतलब है कि 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकियों की गोली से शहीद हो गए थे. उनके साथ ही दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
44 साल के मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए पांच संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थीं. बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था.
इससे पहले 2013 में एक आतंकी शहजाद अहमद को इस मामले में सजा हो चुकी है. बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे.