असमः बाल विवाह के आरोप में दूल्हे समेत तीन लोग गिरफ्तार

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 30-01-2023
असमः बाल विवाह के आरोप में दूल्हे समेत तीन लोग गिरफ्तार
असमः बाल विवाह के आरोप में दूल्हे समेत तीन लोग गिरफ्तार

 

 

नागांव (असम)। असम के नागांव जिले में बाल विवाह करने के आरोप में दूल्हे सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना मध्य असम जिले के रूपाहीहाट इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, 28 जनवरी को उन्हें सूचना मिली कि दखिन खटोवाल गांव में एक लड़की की शादी हो रही है. रूपाहीहाट थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार रे व उनकी टीम ने छापेमारी की. अब्दुल कलाम के जिस घर में बाल विवाह हो रहा था, उस पर छापा मारा गया और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।


एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘तदनुसार ओबैदुल इस्लाम और उसके साथ आए दो आरोपी व्यक्तियों गुलजार हुसैन, गाँव दोखिन खातोवाल और रूफोल अमीन, जो जुरिया पुलिस थाने के अंतर्गत मारीपार गाँव के निवासी थे, को पकड़ लिया गया है। पीड़िता को बचा लिया गया है।’’

 

रूपाहीहाट थाने में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 व 11 व पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

 

हाल ही में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार बाल विवाह के मामलों को रोकने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगी। सीएम ने पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।’’

 

2012 का पॉक्सो अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुल्हन की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.