आवाज द वाॅयस /हैदराबाद
अली साद आशूरखाना के 488 एकड़ जमीन मामले में तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड को एक बार फिर झटका लगा है . एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ए राजशेखर रेड्डी के तहत तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखा.
488 एकड़ अशूरखाना भूमि शहर के उपनगर अलीगुडा में स्थित है. यह मामला करीब एक दशक पहले मालिकाना हक (ओआरसी) जारी करने वाले ज्वाइंट कलेक्टर से जुड़ा है.एकल न्यायाधीश के प्रतिकूल फैसले के बाद बोर्ड ने उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी.
अब इस मौजूदा फैसले के मद्देनजर अली साद आशूरखाना के कीमती जमीन मामले में तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड को एक बार फिर झटका लगा है.तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा कि बोर्ड मामले के पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस जाएगा या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा.