पशु तस्करी: इनामुल हक को 7 दिन की ईडी हिरासत में

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 19-02-2022
पशु तस्करी: इनामुल हक को 7 दिन की ईडी हिरासत में
पशु तस्करी: इनामुल हक को 7 दिन की ईडी हिरासत में

 

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने शनिवार दोपहर हवाला डीलर मो. एनामुल हक को पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में सात दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले, हक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू जिला अदालत के समक्ष पेश किया गया था.

 
वह सीमा पार तस्करी रैकेट में सरगना है और हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार्जशीट किया गया था.
 
ईडी के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि हिरासत में पूछताछ के लिए हक की जरूरत है और उन्होंने उसे हिरासत में लेने की मांग की. अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने और उनकी दलीलों को सुनने के बाद उनके कदम की अनुमति दी.
 
सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान कहा कि हक कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट चला रहा था और बीएसएफ अधिकारियों को मोटी रिश्वत दे रहा था. अधिकारियों में से एक को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार भी किया था.
 
ईडी के एक सूत्र ने कहा, "वह तीन निजी कंपनियों का मालिक है और अपने सहयोगियों-गुलाम मुस्तफा और अनारुल शेख की मदद से इस पूरे रैकेट को चला रहा था."
 
इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा भी शामिल हैं. मार्च 2021 में ईडी ने विकास को गिरफ्तार किया था और विनय की संपत्ति कुर्क की थी.
 
उन पर हवाला चैनल के जरिए हक से पैसे लेने का आरोप लगाया गया था.
 
नवंबर 2020 में, हक को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अपने अवैध पशु तस्करी व्यवसाय को चलाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था.
 
ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है.