इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कफील खान की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

Story by  मंजीत ठाकुर | Published by  [email protected] | Date 03-08-2021
डॉ. कफील खान
डॉ. कफील खान

 

आवाज- द वॉयस/ प्रयागराज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से उनके निलंबन को चुनौती देने वाली डॉ कफील अहमद खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर राज्य सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया है.

डॉक्टर कफील खान को 22 अगस्त, 2017 को अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में लगभग 60 शिशुओं की मौत के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज से सेवा से निलंबित कर दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है.

वर्तमान रिट याचिका में, डॉ कफील खान ने 22 अगस्त, 2017 के निलंबन के आदेश को चुनौती दी है.

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित 24 फरवरी, 2020 के एक आदेश को एक अतिरिक्त चुनौती भी दी गई है, जिसने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, दो आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों से असहमति जताई है और आगे की जांच के निर्देश दिए.

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर एक रिट दायर करके अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हालांकि उन्हें वर्ष 2017 में निलंबित कर दिया गया था, फिर भी उस याचिका के दाखिल होने तक जांच की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी. 

इस रिट याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने 7 मार्च, 2019 को रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय के उस निर्देश के तहत, जांच अधिकारी ने 15 अप्रैल, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने लगभग 11महीने के बाद चुनौती के तहत आदेश पारित करने का फैसला किया. इस पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा, “अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से आगे की कार्रवाई करने में देरी की व्याख्या नहीं की गई है. प्रतिवादी भी निलंबन के आदेश को जारी रखने का औचित्य साबित करने के लिए बाध्य हैं जो चार साल से अधिक समय से जारी है.

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया था कि इस ऑक्सीजन की कमी के मामले में उसके साथ कम से कम आठ लोगों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी को बहाल कर दिया गया था.