नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी है. सभी 18 अभियुक्तों को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया, जो जेल में उनकी 14-दिवसीय अवधि की समाप्ति पर दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.
खालिद के अलावा, अन्य लोगों में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, सफूरा जगर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, सलीम खान, अतहर खान और फैजान खान शामिल हैं.
यह मामला दंगे भड़काने के कथित 'साजिश' से जुड़ा है, जिसमें पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 53 लोग मारे गए थे और 748 लोग घायल हुए थे। सितंबर में, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई एक वृहत आरोप पत्र दायर किया था. पुलिस ने दावा किया है कि झड़पें 'पूर्व-नियोजित और 'पूर्व-निर्धारित साजिश' का हिस्सा थीं.