सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण के आधार पर नीट-पीजी काउंसलिंग की दी अनुमति

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 07-01-2022
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण के आधार पर नीट-पीजी काउंसलिंग की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण के आधार पर नीट-पीजी काउंसलिंग की दी अनुमति

 

आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
 
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण  के आधार पर 2021-2022 के लिए नीट-पीजी काउंसलिंग की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा की सटीकता को बनाए रखते हुए,
 
वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित सिद्धांतों के अनुसार एनईईटी-पीजी काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रशित आरक्षण की अनुमति दी है, क्योंकि अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के लिए सभी मेडिकल सीटें एनईईटी में हैं.
 
प्रवेश के लिए मौजूदा नियम दिया जाता है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचोर और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. सभी पक्षों से विचार के लिए लिखित याचिका दायर करने को कहा.
 
कोर्ट ने कहा कि नीट-पीजी के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ईडब्ल्यूएस के सिद्धांत पहले की रिपोर्ट के मुताबिक होंगे और इस पर आगे फैसला लिया जाएगा. इसके अलावा, अदालत ने 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 800,000 रुपये के आय मानक को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं.
 
कोर्ट ने कहा कि नीट-पीजी के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ईडब्ल्यूएस के नियम पहले की रिपोर्ट के मुताबिक होंगे और आगे इस पर फैसला होगा. इसके अलावा, अदालत ने 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 800,000 रुपये के आय मानक को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं. पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग पहले के सिद्धांतों पर आधारित होगी.