असमः सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सीटों के आरक्षण पर लिया अहम फैसला

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 24-09-2022
असमः सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सीटों के आरक्षण पर लिया अहम फैसला
असमः सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सीटों के आरक्षण पर लिया अहम फैसला

 

आवाज द वॉयस /गुवाहाटी

असम मंत्रिमंडल ने सौर संयंत्रों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा में सीट आरक्षण, शहर में गैस वितरण पाइपलाइन और अन्य मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा, आज के मंत्रिमंडल में, हमने सौर संयंत्र स्थापित करने, मिशन मोड पर चारा उत्पादन, चिकित्सा शिक्षा में सीट आरक्षण, माइक्रोफाइनेंस लाभ चरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
 
शहर में गैस वितरण पाइपलाइन और सोलर पावर प्लांट की स्थापना, असम मत्स्य विकास निगम लिमिटेड के तहत बील्स के उपयोगकर्ता अधिकार के बीच समझौते के बाद असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित के बारे में भी निर्णय लिया.
 
मंत्रिमंडल ने चाय श्रमिकों को दुर्गा पूजा बोनस देने का भी निर्णय लिया.चिकित्सा शिक्षा में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों की अनुसूची तीन (प्रथम वर्ष के एमबीबीएस - बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) नियम 2017 और (संशोधन) नियम, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है. यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2022-23 मंे लागू होगा.
 
ओबीसी के भीतर 6 समुदायों के लिए एमबीबीएस सीटों का प्रतिनिधित्व दो सीटों से बढ़ाया जाएगा और तीन सीटों को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) अध्ययन के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत आरक्षित किया जाएगा.
 
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में उम्र में छूट देने का भी  फैसला लिया.मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश स्तर के पदों पर ऊपरी आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 38 से 40 वर्ष, ओबीसी , एमओबीसी के लिए 41 से 43 वर्ष और एससी , एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए 43 से 45 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी.
 
यह निर्णय पीजी डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा.