जीवनरक्षक दवाईयों को छूट, स्विगी और जोमैटो को देना होगा जीएसटीः सीतारमण

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 17-09-2021
निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण

 

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सर्व-शक्तिशाली जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर कर लगाने का फैसला किया, जबकि कुछ जीवनरक्षक कोविड-19 दवाओं पर रियायती कर दरों को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है.

इस परिषद में सीतारमण और राज्यों के समकक्ष शामिल हैं. उन्होंने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया, क्योंकि मौजूदा उत्पाद शुल्क और वैट को एक राष्ट्रीय दर में शामिल करने से राजस्व प्रभावित होगा.

सीतारमण ने कहा कि स्विगी और जोमैटो द्वारा डिलीवरी किए जाने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.

सीतारमण ने कहा, “स्विगी जैसे ऑपरेटरों के संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि जिस स्थान पर भोजन वितरित किया जाएगा, वह वह स्थान होगा, जहां कर एकत्र किया जाएगा, स्विगी जैसा ऑपरेटर जो टैक्स एकत्र करेगा, उस पर जीएसटी का भुगतान करेगा.”

परिषद की 45वीं बैठक के समापन के बाद एक बैठक में परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, और कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद भौतिक प्रारूप में पहली बार, उन्होंने कहा कि जीएसटी को जोलगेन्स्मा जैसी मस्कुलर एट्रोफी दवाओं पर छूट दी गई है. विलटेप्सो, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है.

इसने कुछ कोरोना संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों की अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया, लेकिन चिकित्सा उपकरणों को समान लाभ नहीं देने का फैसला किया. एम्फोटेरिसिन बी, टोसीलिजुमैब पर कर की दर श्शून्यश् कर दी गई थी, जबकि जून 2021 में रेमडेसिविर और हेपरिन को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसे अब वर्तमान 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है.

सीतारमण ने कहा, “हमने पिछले एक साल में और शायद पहले देखा है कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं, जो कोरोना से जुड़ी नहीं हैं और बहुत महंगी हैं. ऐसी दवाओं के लिए छूट दी गई है. मैं दो दवाओं जोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो के नाम इसलिए दे रही हूं, क्योंकि वे दोनों बहुत महंगी दवाएं हैं. ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं, जिनकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है. इसलिए परिषद ने इन दोनों के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है. मांसपेशियों के शोष के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई दवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्युटिकल विभाग की सिफारिश को भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गई है.

कुछ चिकित्सा उपकरणों के लिए रियायती व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी.

साथ ही, परिषद ने कैंसर से संबंधित आसनों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और चावल के गढ़वाले दानों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया.

डीजल में मिश्रण के लिए बायो-डीजल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई, जबकि माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से छूट दी गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पट्टे पर दिए गए विमानों के आयात को भी आई-जीएसटी के भुगतान से छूट दी गई है.

उन्होंने कहा, “जीएसटी परिषद ने महसूस किया कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने का यह सही समय नहीं है.”

पैनल ने सभी प्रकार के पेन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. निर्दिष्ट अक्षय क्षेत्र के उपकरणों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा.

जीएसटी परिषद ने भी 1 जनवरी से नए जूते और कपड़ा दरों की सिफारिश की.

एफएम सीतारमण ने कहा कि राज्य मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) दर युक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को देखेगा, 2 महीने में सिफारिशें करेगा.

विमान के आयात या पट्टे पर आयातित अन्य सामान पर देय जीएसटी अब दोहरे कराधान से मुक्त होगा.

जहाजों और वायु द्वारा निर्यात माल के परिवहन को 30 सितंबर तक जीएसटी से छूट दी गई थी. जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण निर्यातकों को आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण यह छूट दी गई थी. एफएम ने कहा कि इस छूट को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है.

जीएसटी परिषद के निर्णय इस प्रकार हैंः

 

1) निर्दिष्ट अक्षय क्षेत्र के उपकरणों पर 18ः की एकल जीएसटी दर, 12 प्रतिशत जीएसटी को आकर्षित करने के लिए पेन.

2) जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कर की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया

3) डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत

4) जीएसटी परिषद ने माल ढुलाई के संचालन के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क में छूट दी है

5) जीएसटी परिषद 1 जनवरी, 2022 से फुटवियर और टेक्सटाइल पर उल्टे शुल्क ढांचे को सही करने के लिए सहमत है

6) दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो-फिटमेंट किट पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

7) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जैसी योजनाओं में उपयोग किए जा सकने वाले गढ़वाले चावल की गुठली पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है

8) पूरी तरह से राज्यध्केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम जीएसटी से मुक्त

9) जीएसटी परिषद ने बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं को भी छूट दी है