देश की भाषाई विविधता के बावजूद, भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था।
1949 में संविधान को अपनाने के बाद प्रस्तावना को जोड़ा गया था।
यह यू.एस., यू.के. और आयरलैंड जैसे विभिन्न देशों से विचारों को उधार लेता है।
संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि नागरिकों और सरकार के लिए एक राजनीतिक मार्गदर्शक भी है।
संविधान सभा में विभिन्न पृष्ठभूमियों से 389 सदस्य थे, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुख्य वास्तुकार थे।
संविधान का मसौदा तैयार करने में 1946 से 1949 तक लगभग तीन साल लगे।
इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब इसमें 448 अनुच्छेद हैं, जिसमें समय के साथ कई संशोधन हुए हैं।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
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